शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 50 दिन की बढ़ी समय सीमा, लेकिन शिक्षक संघ ने उठाया बड़ा सवाल

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग के द्वारा शासन से शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अतिरिक्त समय मांगा गया था जिस पर शासन ने मंजूरी प्रदान की है,शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 50 दिन का समय दे दिया गया है,जिसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है,लेकिन तबादले उन्ही शिक्षकों के हो सकेंगे जो ट्रांसफर एक्ट की धारा 17 (1 ) ख के तहत आते है। वो भी 5 मानक के तहत जो शिक्षक आते हैं,वह 5 मानक भी आपको बताते हैं,जो शिक्षक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं,पति – पत्नी सरकारी सेवा में है,विदुर या तलाक शुदा शिक्षकों के साथ जिन शिक्षकों के परिजनों भी गम्भीर बीमारी की दिशा में आते है उनके ही ट्रांसफर हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें:   कैबिनेट बैठक खत्म, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर; एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, कई सौ नए पदों को भी मिली मंजूरी

शिक्षक संघ ने फैसले का किया स्वागत लेकिन जताई आपत्ति

राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर जो 50 दिन का दिन का समय दिया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है । इस पर राजकीय शिक्षक संघ खुशी जाहिर करता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुर्गम से दुर्गम और सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर भी किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो उन शिक्षकों के साथ अन्याय है जो ट्रांसफर के पात्र तो है लेकिन उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे है। विभाग को ऐसे शिक्षकों के बारे भी भी सोचना चाहिए जो सालों से ट्रांसफर की आशा लगाये बैठे है, लेकिन वह एक ही स्कूल में सालों से जमे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:   जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए, भवन के डिजाइन एवं निर्माण योजना में फायर सेफ्टी प्लान, इमरजेंसी एग्जिट और लिफ्ट सिस्टम का विशेष ध्यान रखा जाए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *