हाईकोर्ट से उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी, जिससे सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को पहले के चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। वहीं सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिलने के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि, सरकार चुनाव कराने को लेकर तैयार है।

ये भी पढ़ें:   मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर नंदा की चौकी पुल मामले की जांच तेज, PWD सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने तय की 3 दिन की डेडलाइन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *